Bhagya Laxmi Yojana के तहत बेटी के जन्म पर 50000 रूपये और 21 वर्ष में मिलेगा 2 लाख रुपया

Bhagya Laxmi Yojana के तहत बेटी के जन्म पर 50000 रूपये और 21 वर्ष तक  मिलेगा 2 लाख रुपया

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढाओ की तर्ज पर भ्रूण हत्या को रोकने और बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण को बल देने के उद्येश्य से शुरू किया गया ये योजना उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं. इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 50000 रूपये मिलता है और बेटी के 21 वर्ष पुरे होने पर 2 लाख रुपया मिलता है. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए पत्रिका के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
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पत्रिकाBhagya Laxmi Yojana 2020: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना (UP Bhagy Laxmi Yojana) की शुरुआत की गयी। इस योजना का उद्येश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण करना है। बेटी बचाओ योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार की बेटियों के जन्म पर 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही बेटी की उम्र 21 साल होने तक माता-पिता को दो लाख रूपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ न समझें बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचें।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ (Benefits of Bhagya Lakshmi Yojana)

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 50 हजार रूपये का बांड और 5100 रूपये की राशि बच्ची की माँ को दिए जाते हैं। लड़की की उम्र 21 साल होने तक माता-पिता को दो लाख रूपये की वित्तीय सहायता सरकार दी तरफ से दी जाती है। इसके साथ ही कन्या के कक्षा छः में पहुँचने पर माता-पिता को 3000 रूपये, 8वीं कक्षा में पहुँचने पर 5000 रूपये, कक्षा दस में 7000 रूपये और कक्षा 12 में नामांकन पर 8000 रूपये दिए जाते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? (Bhagya Lakshmi Yojana Eligibility)

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को सहायता राशि उपलब्ध होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। एक परिवार की दो लड़कियों को ही भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। वही, कन्या का जन्म साल 2006 के बाद हुआ होना जरुरी है। आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय 2,00,000 रूपये से कम होनी चाहिए। लड़की के जन्म के एक महीने के अन्दर आंगनवाडी में पंजीकरण करना जरुरी है।
कैसे करें आवेदन? (Apply For Bhagya Lakshmi Yojana)

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एक शपथ पत्र भी डाउनलोड करके भरने के बाद आपको अपने इलाके के आंगनवाडी केंद्र में जमा करना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लड़की का जन्म प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, घर के पते का प्रमाण-पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी भी उपलब्ध करनी होगी।
स्रोत: पत्रिका

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