Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना | राजस्‍थान सरकार की चिरंजीवी योजना की सम्‍पूर्ण जानकारी

 Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

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Chiranjeevi Yojana राजस्थान सरकार ने ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ की और कदम बढ़ाते हुए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है।

राज्‍य सरकार की योजनाएं / राजस्‍थान

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का उद्देश्य

  1. परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च को कम करना।
  2. सभी पात्र परिवारों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सम्‍बद्ध निजी अस्‍पतालों में गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
  3. राज्य के सभी पात्र परिवारों को विभिन्‍न बीमारियों जिसका उल्‍लेख योजना में है उसका निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना। 

Chiranjeevi-Yojana

Chiranjeevi Yojana -आयु सीमा

योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ ले सकते हैं। 

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए कौन पात्र है?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पात्र परिवार को दो श्रेणियों में बांटा गया है-
1.       निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी- 
  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, 
  • सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, 
  • राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, 
  • लघु सीमांत कृषक एवं 
  • कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार
2.       रू 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी – 
इस श्रेणी में वे सभी परिवार आते हैं जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहींं सम्मिलित हैं एवं सरकारी कर्मचारी / पेंशनर नही है तथा किसी मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ प्राप्‍त नहीं कर रहे हैंं।
वे निर्धारित प्रीमियम के 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम की शेष 50 प्रतिशत भाग का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

Chiranjeevi Yojana चिरंजीवी योजना में रजिस्‍ट्रेशन कैसे करें?

योजनार्न्तगत पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः योजनार्न्तगत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरण करवाना होगा। श्रेणीवार रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया निम्नानुसार है-

 निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया-

  1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
  2. लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वैबसाइट  https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।
  3. रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
  4. पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।
  5. संविदाकार्मिको के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।
  6. लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
  7. सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।

रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-

  1. लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
  2. ई-मित्र अथवा स्वयं द्वारा योजनार्न्तगत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध है।
  3. पंजीयन शुल्कः दोनो श्रेणी के लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया

  • योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
  • योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
  • आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
  • Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
  • परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
  • Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।

Chiranjeevi Yojana चिरंजीवी योजना का लाभ कैसे मिलता है?

योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया- योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ लेने के लिए निम्न चरणों की  पालना की जायेगी-
  • पात्र परिवार की पहचानः– पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
  • लाभार्थी की पहचान- परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा।
  • योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।
  • योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज प्रारंभ किया जायेगा।
  • एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।
  • एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है) परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।
  • 05 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर 
  • आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
  • विशेष सूचना के लिए  आधिकारिक वेबसाईट विजिट करें। 

Chiranjeevi Yojana के अंतर्गत पैनल अस्‍पतालों की सूची  

  • Chiranjeevi Yojana के अंतर्गत पैनल अस्‍पतालों की सूची प्राप्‍त करने के लिए आप इस डायरेक्‍ट लिंक का उपयोग कर सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।  

Chiranjeevi Yojana Helpline Number

  • Chiranjeevi Yojana Toll Free Number – 181

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़े प्रश्‍न

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब से लागू होगी?

पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से राजस्‍थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई है।

राजस्थान में Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है?

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है। इसमें कोविड सहित 1576 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।

Chiranjeevi Yojana चिरंजीवी योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?

राजस्थान का हर परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।

क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?

नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कैशलेस) है।

Chiranjeevi Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अर्न्तगत बीमा कवरेज राशि क्या है?

इस योजना में सामान्य बीमारियों हेतु रू. पचास हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. साढे चार लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा।
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