अब सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में किया बदलाव ऐसे मिलेंगे 73 लाख
सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर 12 दिसंबर 2019 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 10 साल से छोटी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकता है। इस संबंध में न्यूज 18 हिन्दी की ये रिपोर्ट पढ़ें:
न्यूज 18 हिन्दी : नई दिल्ली. सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम 2019: केंद्र सरकार (Central Government) ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को लेकर 12 दिसंबर 2019 को एक नया नोटिफिकेशन (SSY 2019 GSR 914 E) जारी किया है. इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 10 साल से छोटी बच्ची के लिए SSY अकाउंट खोल सकता है. किसी एक अकाउंट होल्डर के नाम पर एक की सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Yojna) खोला जा सकता है.
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट (Berth Certificate) और अभिभावक के जरूरी कागजात देना होता है. कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो बेटियों के लिए यह अकाउंट खोल सकता है. हालांकि, अगर किसी परिवार में जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो वहां पर दो से अधिक सुकन्य समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 डिपॉजिट: एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है. वहीं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है. इसका मतलब है कि किसी एक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आप अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये और कम से कम 250 रुपये तक निवेश कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति गलती से इस खाते में एक 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा कर देता है यह रकम ब्याज के लिए नहीं कैलकुलेट किया जाएगा. साथ ही इस रकम को डिपॉजिटर्स के खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा. इस खाते में 15 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है.
अगर इस अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम रकम नहीं जमा किया जाता है तो 15 साल की अवधि के दौरान इसे कभी भी रेग्युलराइज किया जा सकता है. इसके लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 ब्याज दर: मौजूदा समय में इस अकाउंट पर सरकार 8.40 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है. इस पर ब्याज को हर माह 5 तारीख से लेकर माह के अंत तक जो भी न्यूनतम रकम होगी, उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. हर वित्तीय वर्ष के बाद अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट कर दिया जाएगा.सुकन्य समृद्धि अकाउंट को बच्ची के अभिभावक या माता/पिता 18 साल की उम्र तक संचालित कर सकते हैं. जैसे ही बच्ची की उम्र 18 साल हो जाएगी, वैसे ही बच्ची जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा कर इस खाते का संचालन कर सकती है.
सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 मैच्योरिटी: यह अकांउट खोलने की तारीख से लेकर ठीक 21 साल बाद मैच्योर हो जाएगा. मान लीजिए कि आप अपनी बच्ची के इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट को 1 अप्रैल 2020 को खोल रहे हैं तो यह 31 मार्च 2041 को मैच्योर हो जाएगा.
21 साल पूरा होने के बाद इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है. इसके लिए अकाउंटहोल्डर को एक एप्लीकेशन देना होगा. साथ ही स्टैम्प पेपर पर डिक्लेयरेशन साइन करने कर भी जमा करना होगा. इसमें उम्र प्रमाण भी देना होगा.
इस अकाउंट को ही शादी की तारीख से एक माह पहले नहीं बंद किया जा सकता है. साथ ही अगर इस समय नहीं बंद किया जाता है तो शादी की तारीख के तीन माह के अंदर ही इस अकाउंट को बंद करना होगा.
जानिए मैच्योरिटी पर अधिकतम कितनी रकम मिलेगी
मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से अगर हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये 15 साल तक जमा किया जाता है तो इस पर आपके द्वारा जमा किया गया कुल रकम 45,44,820 रुपये होगा. हालांकि, यह अकाउंट 21 साल पूरे होने के बाद मैच्योर होगा.
ऐसे में अकांउट पर जमा किए गए रकम पर ब्याज मिलता रहेगा. 21 साल तक यह रकम ब्याज के साथ बढ़कर करीब 73 लाख रुपये हो गया है. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज केंद्र सरकार हर तिमाही में तय करती है. ऐसे में मैच्योरिटी तक ब्याज दर में कई बार बदलाव हो सकते हैं.
स्रोत: न्यूज 18 हिन्दी