सर्वक्षमा योजना में 12 फरवरी तक मिलेगी वाहन मालिकों को राहत
एक साल व उससे उपर के वाहनों के टैक्स वसूली को लेकर परिवहन विभाग ने टैक्स भुगतान करने वालों को राहत दी है। इस योजना की अंतिम तिथि 12 फरवरी तय की गई है। कहा गया है कि योजना की समाप्ति के बाद वाहन मालिकों से दंडात्मक कार्रवाई कर टैक्स वसूली जाएगी। इस संबंध में जागरण की ये रिपोर्ट पढ़ें:
जागरण : मोतिहारी। परिवहन विभाग ने टैक्स भुगतान को लेकर वाहन मालिकों को छूट दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी रमण कुमार व जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी। कहा कि एक साल व उससे उपर के वाहनों के टैक्स वसूली को लेकर परिवहन विभाग ने टैक्स भुगतान करने वालों को राहत दी है। इस योजना के लाभ के लिए जिला परिवहन कार्यालय में तीन काउंटर भी बनाए गए हैं। विभागीय स्तर पर इस योजना की अंतिम तिथि 12 फरवरी तय की गई है। कहा गया है कि योजना की समाप्ति के बाद वाहन मालिकों से दंडात्मक कार्रवाई कर टैक्स वसूली जाएगी। योजना की अवधि की समाप्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। हालांकि पिछले 20 दिनों से चल रहे इस योजना के तहत केवल बीस आवेदन ही प्राप्त हो सके हैं। जबकि हजारों वाहन मालिकों पर विभाग का टैक्स बकाया है। बताया गया कि बकाएदारों में पांच हजार ट्रैक्टर मालिक, तीन सौ बस समेत छोटे व बड़े वाहन शामिल हैं।
मिलने वाली रियायत
-एक साल से कम अवधि के टैक्स बकाया पर टैक्स के अलावा तीस फीसद अर्थदंड।
-एक साल से ऊपर के टैक्स बकाया पर टैक्स के अलावा पचास फीसद अर्थदंड।
-एक वर्ष से अधिक के कर प्रमादी वाहन पर बकाया के अतिरिक्त 50 फीसद अर्थदंड।
-ट्रैक्टर एवं टेलर के निबंधन एक साथ कराने पर 25 हजार रुपये।
-दोपहिया व तिपहिया व्यवसायिक वाहन के फिटनेस पर दस रुपये प्रतिदिन।
-व्यवसायिक ट्रैक्टर पर प्रतिदिन 15 रुपये।
-छोटे चारपहिया वाहन पर 20 रुपये प्रतिदिन।
-अन्य सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए 30 रुपये प्रतिदिन।
वाहन चालकों के लिए मुफ्त जांच शिविर 21 को
जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर छतौनी बस स्टैंड में चालकों के आंच की जांच की जाएगी। 21 दिसंबर को इस शिविर में जांच करने के बाद आवश्यकता के अनुसार चश्मा दिया जाएगा।
स्रोत: जागरण