मोर जमीन मोर मकान योजना में कम आय वर्ग के लोगों को मिलेंगे पक्के मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मोर जमीन मोर मकान योजना शुरूआत की गई है। 2022 तक कच्चे घरों को पक्के बनाने की योजना है। इस योजना का लाभ शहरवासियों को भरपूर मिल रहा है। इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर : निगम क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत कमजोर आय वर्ग के लोगों को पक्का मकान बनाने में काफी मदद मिल रही है। शहर के 48 वार्डों में अभी तक शासकीय अनुदान से 760 मकान बनाए जा चुके हैं। जिनके पास जमीन का पट्टा है उन्हें शासन की ओर से पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। राज्य शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने मोर जमीन मोर मकान योजना शुरुआत की है।
इसका लाभ शहरवासियों को भरपूर मिल रहा है। अभी तक शहर में 760 मकान इसी योजना के तहत पक्के किए जा चुके हैं। दरअसल शासन 2022 तक कच्चे घरों को पक्के मकानों में बदलने का टारगेट रखा है। शहर के 48 वार्डों में लगभग 40 प्रतिशत मकान कच्चे हैं। इनमें से अधिकतर लोग ना तो होम लोन लेने के लिए पात्र हैं और ना ही निजी तौर पर उधार ले सकते हैं।
ऐसे घर में रहेंगे लोग।
भास्कर संवाददाता | रायगढ़
निगम क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत कमजोर आय वर्ग के लोगों को पक्का मकान बनाने में काफी मदद मिल रही है। शहर के 48 वार्डों में अभी तक शासकीय अनुदान से 760 मकान बनाए जा चुके हैं। जिनके पास जमीन का पट्टा है उन्हें शासन की ओर से पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। राज्य शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने मोर जमीन मोर मकान योजना शुरुआत की है।
इसका लाभ शहरवासियों को भरपूर मिल रहा है। अभी तक शहर में 760 मकान इसी योजना के तहत पक्के किए जा चुके हैं। दरअसल शासन 2022 तक कच्चे घरों को पक्के मकानों में बदलने का टारगेट रखा है। शहर के 48 वार्डों में लगभग 40 प्रतिशत मकान कच्चे हैं। इनमें से अधिकतर लोग ना तो होम लोन लेने के लिए पात्र हैं और ना ही निजी तौर पर उधार ले सकते हैं।
अभी तक मोर जमीन मोर मकान का स्टेटस
4838 मकान बनाने का टारगेट मिला है
ये दस्तावेज हितग्राही को प्रस्तुत करने होंगे
रायगढ़। घर में घुस कर मारपीट करने और महिला से जबरन दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लैलूंगा निवासी 30 वर्षीय महिला न लीलाधर सांवरा पिता नकुल सांवरा के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट लिखाई थी।
ये नियम जो आपके काम आएंगे
नए मकान निर्माण के लिए सरकार 280 वर्गफीट के मकान के लिए ही हितग्राही को योजना का लाभ दिया जा रहा है। 800 वर्गफीट अधिकतम जमीन होना चाहिए। वहीं पुराने मकान को बढ़ाने के लिए योजना का लाभ चाहिए तो पुराना निर्माण 21 वर्गमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पुराने मकान में अधिकतम 9 वर्गमीटर ही निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसकी मदद से निम्न आय वर्ग के लोग घर बना सकेंगे।
स्रोत : दैनिक भास्कर