दुर्घटना सहायता योजना में मिलेगी Rs.1 लाख की मदद
18 से 70 वर्ष आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की है। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर : डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 से 70 वर्ष आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। बताया कि यह एक दुर्घटना बीमा योजना है।
पीएम सुरक्षा योजना लाभार्थी नहीं होंगे कवर : नई योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे, जोकि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।
इन हालात में नहीं मिलेगी मदद : योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं हैं।
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ : योजना के तहत पीएमएसबीवाई के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा। अर्थात दुर्घटना मृत्यु के लिए एक लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण या रि-कवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आंख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि के मामले में एक लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। दिव्यांगता के मामले में लाभ का भुगतान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किया जाएगा। जबकि मृत्यु के मामले में लाभ वरीयता के आधार पर जीवित पति या प|ी (यदि पुनर्विवाह न किया हो), सभी अविवाहित बच्चों को बराबर हिस्सा, माता तथा पिता को दिया जाएगा। योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित या पात्र संबंधी (मृत्यु के मामले में) द्वारा आवेदन संबंधित जिला के जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा। जहां दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना के समय रहता था। राशि का भुगतान सीधा पात्र के बैंक खाते में होगा।
कुरुक्षेत्र | उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा अधिकारियों की बैठक लेते हुए।
ये दिखाने होंगे दस्तावेज
इस योजना के तहत मृत्यु के मामले में जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, दुर्घटना पीडि़त का आयु प्रमाण, दुर्घटना पीड़ित और पात्र रिश्तेदार (मृत्यु के मामले में) का आधार कार्ड, एफआईआर या पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि दावेदार जीवित पति या प|ी है तो इस बारे हलफनामा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, देना होगा। इसी तरह दिव्यांगता के मामले में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, आधार कार्ड और दिव्यांगता की प्रतिशतता तथा उसके प्रकार की पुष्टि करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको-लीगल रिपोर्ट शामिल होंगी। मृत्यु की तिथि के छह महीने बाद, दिव्यांगता की तिथि से 12 महीनों बाद दावों पर विचार नहीं होगा।
स्रोत : दैनिक भास्कर