भावान्तर भरपाई योजना के तहत प्याज और टमाटर का पंजीकरण 15 फरवरी तक
भावान्तर भरपाई योजना के तहत किसानों को फसलों का पंजीकरण करवाना होता है और फसल ख़राब होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा और जो भी किसान इस योजना में पंजीकरण नहीं कराएगा उसे योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा. इस खबर को और अधिक विस्तार से पढने के लिए जागरण के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
जागरण: जागरण संवाददाता, पानीपत : भावांतर भरपाई योजना के तहत प्यार और टमाटर की फसलों का पंजीकरण किया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के मकसद से उद्यान विभाग की तरफ से शुक्रवार को गांव वैसर में एक दिवसीय जागरूकता कैंप लगाया गया। जहां किसानों को योजना के बारे में विस्तार से बताया।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ. महावीर शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हित को देख प्रदेश सरकार ने भावांतर भरपाई योजना की शुरूआत की थी। योजना में आलू, मटर, फूलगोभी, गाजर, टमाटर, प्याज, बैंगन, अमरूद, शिमला मिर्च और किन्नू को शामिल किया गया है। हाल में टमाटर और प्याज के पंजीकरण का काम चल रहा है। किसान 15 फरवरी तक उक्त फसलों का पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने बताया कि टमाटर का 500 और प्याज का 650 रुपये संरक्षित मूल्य निर्धारित हुआ है। पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। फील्ड सुपरवाइजर सोनूपाल ने बताया कि किसान मेरी फसल, मेरा ब्यौरा आदि वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते है। इस मौके पर उद्यान विकास अधिकारी विकास शर्मा, फील्ड सुपरवाइजर जसमेर भी मौजूद रहे।
स्रोत: जागरण