जानिये कैसे मिलेगा फायदा “गरीब कल्याण रोजगार अभियान” का और कौन ले सकेंगे ये फायदा

जानिये कैसे मिलेगा फायदा “गरीब कल्याण रोजगार अभियान” का और कौन ले सकेंगे ये फायदा

कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी खो चुके मजदुर अपने घर वापस जाने को मजबूर हुए और इन्ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी योजना “गरीब कल्याण रोजगार अभियान” देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रभावी होगा और यह योजना केवल प्रवासी मजदूरों के लिए ही होगा. जानिये कि इस योजना का लाभ कैसे और किसको मिलेगा.
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नई दुनियाPM Garib Kalyan Rojgar Yojna: देश में कोरोना महामारी की मार झेलकर नौकरियां खोने के बाद अपने घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना PM Garib Kalyan Rojgar Yojna लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लॉन्च करने के बाद इसकी मदद से प्रवासी मजदूरों को अपने घर के ही पास काम मिलेगा। यह एक तरह का अभियान है जो 125 दिन तक चलेगा और इसके तहत देश के 116 जिलों में हर जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा।
इस योजना के तहत गांव में ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 25 तरह के काम दिए जाएंगे और इसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। इस योजना से जिन राज्यों को फायदा होगा उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इन राज्यों के अलग-अलग जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है और इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी प्रवासी मजदूर हैं तो इस योजना के माध्यम से कैसे आपको भी रोजगार मिलने वाला है और इसके लिए आपको क्या करना होगा।
ऐसे मिलेगा काम
अगर आप भी इस योजना के तहत काम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गांव के सरपंच या मुखिया से मिलकर अपनी विशेषज्ञता बतानी होगी। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो प्रवासी है और उनके पास रोजगार नहीं है। मुखिया या सरपंच आपका नाम ब्लॉक ऑफिस भेजेंगे। हालांकि, सरकार ने यह योजना लाने से पहले ही उन लोगों का पहले ही आंकलन कर लिया गया है। रोजगार देने का काम राज्य सरकार के अधिकारी ही करेंगे। काम पाने वालों को अपने स्थानीय अधिकारियों के अलावा ब्लॉक और तहसील अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
मिलेंगे इस तरह के काम
इस योजना के तहत लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के तहत रोजगार मिलेगा जैसे कुआं, तालाब निर्माण या फिर सरकारी भवन निर्मा, रिपेयरिंग, मंडियों में भंडारण के लिए मजदूरी या गांव क नहर या सड़कों के निर्माण या मरम्मत के काण।
आवेदन हेतु शर्तें
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक इन 6 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • उसके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • रोजगार केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाएगा।

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