गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किया प्रोटोकॉल
वंदे भारत मिशन के तहत बिहार सरकार विभिन्न देशों से भारतीयों को लाने का काम कर रही है। इसके लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर वायुयान को भी चलाने का आदेश दिया गया। गृह मंत्रालय ने इन अंतराष्ट्रीय यात्राओं और यात्रियों के द्वारा जो प्रोटोकॉल पालन किया जाना चाहिए, उसके बारे में गृह मंत्रालय द्वारा प्रोटोकॉल जारी किया गया।
गृह मंत्रालय ने वंदे भारत योजना के तहत गैर-निर्धारित व्यावसायिक उड़ानों और एयर बबल व्यवस्था के लिए शनिवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया. एयर बबल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत दो देशों के बीच व्यावसायिक और यात्री उड़ानों का परिचालन पुन: आरंभ करने की अस्थायी व्यवस्था होती हैं.
मंत्रालय ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों के माध्यम से भारत आने वाले लोग उस देश में स्थित अपने भारतीय मिशनों के पास पंजीकरण करवा सकेंगे जहां वे फंसे हुए हैं या रह रहे हैं. हालांकि एयर बबल व्यवस्था के तहत जिन उड़ानों का संचालन होगा, उनके लिए पंजीकरण नहीं करवाना होगा.
Source: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHASOP_22082020.pdf