अब स्वनिधि योजना के तहत नौ फीसदी सब्सिडी पर मिलेगा ऋण
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो रेहड़ी-पटरी वालों, ठेले-खोमचे वालों को कोरोना संकट में अपने व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करता है. इसमें पहले केंद्र सरकार द्वारा सात फीसदी सब्सिडी प्रदान किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, अब केंद्र सरकार द्वारा 7 फीसदी सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा 2 फीसदी सब्सिडी के साथ कुल 9 फीसदी सब्सिडी प्रदान किया जाएगा. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए जागरण के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
जागरण: जागरण संवाददाता, रोहतक : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-फड़ी वालों को सात के बजाय नौ फीसद सब्सिडी पर ऋण मिलेगा। योजना में हुए बदलाव के तहत केंद्र सरकार सात फीसद और राज्य सरकार दो फीसद की सब्सिडी देगी। रेहड़ी-फड़ी वाले नगर निगम के सेवा केंद्र में ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मानसरोवर पार्क के निकट नगर निगम कार्यालय में रविवार को दूसरे दिन भी कैंप लगाया गया। सिटी प्रोजेक्ट आफिसर जगदीश चंद्र ने बताया है कि रेहड़ी-फड़ी वालों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। अब ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। लोग अपने प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की प्रति साथ लेकर आएं। आवेदकों को किसी भी तरह की समस्या है तो वह अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सरकार 10-10 हजार रुपये का ऋण मुहैया कराएगी। सात दिनों के अंदर लोग दस्तावेज जमा नहीं कराएंगे तो आवेदन रद हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवासीय योजना में कराएं दस्तावेज जमा
सिटी प्रोजेक्ट आफिसर ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में बीएलसी श्रेणी(बेनीफिसरी लेड कंस्ट्रक्शन) के तहत 866 लाभार्थियों ने दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं।प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जरूरी दस्तावेज जमा कराएं। इनमें दस्तावेज के फार्म की कॉपी के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान-पत्र, जाति व संपत्तिकर के बिल की एक-एक कॉपी जमा कराएं। मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज जैसे-लाल डोरा या फिर रजिस्ट्री की कापी व एक-एक पासपोर्ट साइज के फोटो साथ लेकर आएं।
राजीव गांधी आवासीय योजना में करें दस्तावेज जमा
निगम के अधिकारियों ने बताया है कि कैंप के दौरान राजीव गांधी योजना की जानकारी दी गई। इसके तहत पहली किश्त 71, दूसरी किश्त के 28 और तीसरी किश्त के लिए 414 लाभार्थियों ने अपना मकान निर्माण का कार्य नियमानुसार नहीं किया है। ऐसे लाभार्थियों को अपना मकान निर्माण का कार्य पूरा करके अपनी किश्त के लिए नगर निगम कार्यालय में आवेदन करें।
स्रोत: जागरण