कहीं भी रहकर रिन्यू करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, कानून संशोधन की तैयारी में सरकार
कोरोना महामारी के समय विदेश में फंसे वे भारतीयोें जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस की परमिट खत्म हो गई है। केन्द्र सरकार ने उसके लिए ये सुविधा दी है। अब उनके लिए सरकार भारतीय दुतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए NEWS 18 हिंदी की ये रिपोर्ट पढ़ें:
स्रोत: NEWS 18 हिंदी नई दिल्ली. कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों (Indians) को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (IPD) की वैलिडिटी खत्म हो गई है. केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम, 1989 (Motor Vehicle Rules 1989) में संशोधन करने जा रहा है. कुछ मामलों में देखा गया कि परमिट के नवीकरण (Renewal) का कोई मेकैनिज्म नहीं है. ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधनों से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल सकेगी. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
भारतीय दूतावास के पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (Draft Notification) के मुताबिक, भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (Driving License) की वैलिडिटी खत्म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन आवेदनों को वाहन (VAHAN) प्लेटफार्म में डाल दिया जाएगा. यहां से संबंधित आरटीओ के पास यह आवेदन पहुंच जाएगा. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्योरा देना होता है. नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है.
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