बिहार में शादी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस

बिहार में शादी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस

देश भर के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने शादी का मौसम के शुरू होने पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इस दिशा-निर्देश के अनुसार शादी समारोह में अतिथियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए. इन 100 लोगों में वेटर और स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा और सड़क पर बैंड-बाजा बजाने पर भी रोक लगा दी गयी है. इस दिशा-निर्देश को पूरी पढने के लिए ABP live के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
Prime-Minister-Scheme
ABP Live: नई दिल्लीः देशभर में कोरोना संक्रमण 92 लाख के आंकड़े को पार कर गया है. इस बीच बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के साथ ही शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है. वहीं एक बार फिर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए समारोह के लिए नए नियम बनाए गए हैं.
दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार सतर्क हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी होने के साथ ही बिहार में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है. बिहार में अब नई गाइडलाइंस के तहत किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग से ज्यादा के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही बिहार में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने पर भी रोक लगा दी गई है.
बिहार सरकार की ओर से जारी हुई गाइडलाइंस के अनुसार नए नियम 3 दिसंबर से लागू हो जाएंगे. राज्य में नई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक व्यक्ति को शामिल ना होने की सलाह दी गई है. वहीं विवाह समारोह शामिल हो रहे लोगों में वेटर और स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा.
बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी की गई ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में 682 लोग कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,33,142 हो गई है. बिहार में फिलहाल 6,107 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं. वहीं घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
स्रोत: ABP Live

Leave a Comment

सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी