PM-KISAN योजना / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
Contents
- 1 PM-KISAN योजना / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- 1.1 क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) ? What is PM Kisan / Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ?
- 1.2 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है? How much monetary relief given under PM – Kisan Scheme ?
- 1.3 पीएम किसान योजना में भाग लेने के लिए क्या-क्या दस्तावेज / सूचनाएं प्रदान करना आवश्यक हैं? Required Documents / information to enroll in the PM Kisan Scheme?
- 1.4 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करे? How to Apply for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi / PM-Kisan Yojana ?
- 1.5 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से पीएम किसान योजना के लिए कैसे आवेदन करें? How to apply for PM Kisan Yojana through Common Service Centre?
- 1.6 ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं कैसे आवेदन करें? How to apply online for PM-Kisan?
- 1.7 PM Kisan योजना में अपने आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? How to check your status for PM-Kisan Yojana?
- 1.8 PM Kisan योजना में अपना नाम कैसे चेक करें? How to check your name in PM-Kisan Yojana?
- 1.9 क्या पीएम किसान योजना केवल लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए है?
- 1.10 क्या केन्द्र/राज्य सरकार/PSU/Autonomous Organiaztion में कार्यरत कर्मचारी जिनके नाम से जोत भुमि है, वे पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं?
- 1.11 क्या आयकर देने वाले किसान अथवा उनकी पति/पत्नी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं?
- 1.12 पीएम-किसान योजना के लिए परिवार की परिभाषा क्या है?
- 1.13 क्या कोई व्यक्ति, वह जोत भुमि जिसपर वह खेती करता है यदि उसके नाम पर न हो, उनके माता-पिता / दादा-दादी के नाम पर हो, तो क्या वह इस योजना का लाभार्थी होगा?
- 1.14 यदि PM Kisan के योग्य लाभार्थियों की सूची में नाम नहीं शामिल हो तो क्या करें?
- 1.15 कौन PM Kisan योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं? Who are not eligible for PM-Kisan Yojana?
- 1.16 PM Kisan से सम्बंधित आवेदन पत्र कहां से डाउनलोड करें?
भारत सरकार ने सभी किसानों को कृषि कार्य में निवेश एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का शुभारंभ किया।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) ? What is PM Kisan / Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ?
पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो प्रारंभ में छोटे और सीमान्त किसानों को किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाई गई थी, बाद में इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। यह योजना 01 दिसम्बर 2018 से क्रियाशील है। इस योजना का उद्येश्य किसानों को कृषि से सम्बंधित खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल से बचाना और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना भी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है? How much monetary relief given under PM – Kisan Scheme ?
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6000 रूपये प्रति वर्ष प्रदान की जाती है जिसका भुगतान तीन किश्तों में सीधे किसान के बैंक खातों में ट्रांसफर द्वारा किया जाता है।
योजना के प्रारंभ में सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान किया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने एवं योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है।
छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। इस योजना से प्राप्त नगदी द्वारा किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री के खरीद में सुविधा हो रही है।
पीएम किसान योजना में भाग लेने के लिए क्या-क्या दस्तावेज / सूचनाएं प्रदान करना आवश्यक हैं? Required Documents / information to enroll in the PM Kisan Scheme?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना में नामांकन के लिए निम्नलिखित सूचना / दस्तावेज आवश्यक हैं-
- लाभार्थी का नाम, आयु, लिंग एवं श्रेणी
- आधार संख्या
- बैंक खाता संख्या एवं उस बैंक का IFSC कोड
- मोबाईल नम्बर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करे? How to Apply for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi / PM-Kisan Yojana ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दो माध्यम से आवेदन किया जा सकता है-
- पहला माध्यम – कॉमन सर्विस सेंटर
- दूसरा माध्यम – योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइ्रन आवेदन
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से पीएम किसान योजना के लिए कैसे आवेदन करें? How to apply for PM Kisan Yojana through Common Service Centre?
- पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं।
- वहाँ पर अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज CSC संचालक को दिखाएं और पीएम-किसान योजना में आवेदन करने को कहें।
- वांछित सूचना भरने एवं आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
- कुछ मिनटों में ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं कैसे आवेदन करें? How to apply online for PM-Kisan?
- स्वयं ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां सबसे ऊपर भाषा का विकल्प है। यहां आप हिन्दी, अंग्रेजी या अन्य उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकते हैं।
- अब यहां नया किसान पंजीकरण (New Farmer Registration) का विकल्प आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सबमिट करना है।
- आधार नंबर सबमिट करने के बाद किसान योजना आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें
- इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा
- आवेदन के पश्चात् आपका ऑनलाईन आवेदन सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। सत्यापन के विभिन्न चरणों से आवेदन के गुजरने के पश्चात आपका नाम लाभार्थी सूची में प्रदर्शित होगा।
- केंद्र सरकार से किश्त जारी होने के बाद सहायता राशि आपके खाते में आनी शुरू हो जायेगी।
PM Kisan योजना में अपने आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? How to check your status for PM-Kisan Yojana?
सर्वप्रथम पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
अब यहां लाभार्थी की स्थिति (Beneficiary Status) का विकल्प आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
यहां आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए 3 विकल्प मिलेंगे-
- आधार संख्या
- एकाउंअ नम्बर
- मोबाईल नम्बर
आप उपरोक्त किसी भी विकल्प का चयन कर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
PM Kisan योजना में अपना नाम कैसे चेक करें? How to check your name in PM-Kisan Yojana?
- पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- अब यहां लाभार्थी सूची (Beneficiary List) का विकल्प आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- यहां आपको अपने निवास सम्बंधित निम्नलिखित सूचना देनी होगी-
- अपने राज्य का नाम
- जिला का नाम
- उप-जिला (अनुमण्डल/ताल्लुका ) का नाम
- ब्लॉक का नाम
- गॉंव का नाम
- उपरोक्त सूचना देने के बाद आपके गॉंव के लाभार्थियों की पूरी सूची आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। इसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।
क्या पीएम किसान योजना केवल लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए है?
प्रारंभ में पीएम-किसान योजना का लाभ 2 हेक्टेयर की भुमि वाले किसानों तक के लिए ही था। परंतु 01 जून 2019 से इसे सभी जोत किसानों (Landholding Farmers) के लिए लागू कर दिया गया।
क्या केन्द्र/राज्य सरकार/PSU/Autonomous Organiaztion में कार्यरत कर्मचारी जिनके नाम से जोत भुमि है, वे पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं?
नहीं, केन्द्र/राज्य सरकार/PSU/Autonomous Organiaztion में कार्यरत या सेवानिवृत कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हैं। हॉं, एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ)/ग्रुप डी/ क्लास IV पद पर कार्यरत या पद से सेवानिवृत कर्मचारी और उनका परिवार इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी हैं।
क्या आयकर देने वाले किसान अथवा उनकी पति/पत्नी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं?
नहीं, यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले एसेसमेंट वर्ष में आयकर का भुगतान किया है तो वे इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी नहीं होंगे।
पीएम-किसान योजना के लिए परिवार की परिभाषा क्या है?
किसी जोतभुमि धारक किसान के परिवार में पति, पत्नी एवं उसके अवयस्क बच्चे शामिल होते हैं।
क्या कोई व्यक्ति, वह जोत भुमि जिसपर वह खेती करता है यदि उसके नाम पर न हो, उनके माता-पिता / दादा-दादी के नाम पर हो, तो क्या वह इस योजना का लाभार्थी होगा?
नहीं, पीएम-किसान योजना में नामांकन के लिए जोत भुमि का मालिकाना हक लाभार्थी के नाम पर होना आवश्यक है। भुमि का ownership लाभार्थी के नाम पर स्थानांतरित होने पर वह इस योजना का पात्र हो जाएगा।
यदि PM Kisan के योग्य लाभार्थियों की सूची में नाम नहीं शामिल हो तो क्या करें?
वैसे किसान जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही वे PM-Kisan के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं-
- New Farmer’s Registration – इस विकल्प का उपयोग कर वे स्वयं PM Kisan योजना में नामांकन कर सकते हैं।
- Edit Aadhar details – इस विकल्प के द्वारा किसान आधार संख्या के अनुसार अपने नाम आदि सूचनाओं को अपडेट कर सकते हैं।
- Beneficiary Status – इस विकल्प का चयन कर किसान भाई इस योजना के लिए अपना स्टेटस जान सकते हैं।
- हेल्पडेस्क – इस विकल्प द्वारा शिकायत निवारण की सुविधा दी गई है, आप अपनी समस्याओं के सम्बंध में ऑनलाइन शिकायत डाल सकते हैं।
कौन PM Kisan योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं? Who are not eligible for PM-Kisan Yojana?
योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की निम्न श्रेणियां योग्य नहीं होंगी।
- सभी संस्थागत भूमि धारक।
- किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक हैं:-
- i) संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- ii) पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- iii) केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी
- (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- vi) सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु 10,000 / – अधिक है
- (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- v) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- vi) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
PM Kisan से सम्बंधित आवेदन पत्र कहां से डाउनलोड करें?
PM Kisan योजना से सम्बंधित फार्म –