PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना | लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की सम्‍पूर्ण जानकारी

PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना – A Comprehensive Guide

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एक किसान सदैव से कृषि के प्रति समर्पित होता है, उसकी प्राथमिकता फसल उत्‍पादन होती है। इसी कारण किसान को अन्‍नदाता की संज्ञा दी गई है। भारत सरकार उनके बेहतर भविष्‍य के लिए एवं उनकी वित्तीय अनिश्चितता को देखते हुए  प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) लेकर आई है। इस लेख में हम PMKPY पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यह किसानों के भविष्‍य को सुरक्षित करने में  कैसे मदद कर सकता है।

PMKPY - प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

1. PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) सरकार द्वारा  समर्थित पेंशन योजना है जिसे पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए बनाया गया है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसका प्रबंधन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  द्वारा किया जाता है। इसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान न्यूनतम 3000 रुपये  प्रति माह पेंशन सुनिश्चित करके उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की विस्‍तृत जानकारी 

2. PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

PMKPY योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
  • वे छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि हो।
  • उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) जैसी किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।

3. PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लाभ

PMKPY योजना किसानों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:

  • वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा: यह योजना रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है। योजना में नामांकित किसानों को 3000 प्रति माह। इससे किसानों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और अपने बुढ़ापे में एक सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
  • पारिवारिक पेंशन: किसान की मृत्यु के मामले में, उसके पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन राशि का 50% प्राप्त करने के हकदार हैं।
  • वहनीय योगदान राशि: किसान अपनी सुविधा के आधार पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर छोटी राशि का योगदान करके योजना में नामांकन कर सकते हैं।
  • सरकार का योगदान: सरकार भी किसान के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसान की पेंशन राशि अधिक हो और उन्हें अपने खर्चों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिले।

4. नामांकन प्रक्रिया – PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

PMKPY योजना में नामांकन करने के लिए, किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या निकटतम कृषि विभाग कार्यालय पर जाएँ।
  • सभी आवश्यक विवरणों के साथ नामांकन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
  • सीएससी संचालक को प्रथम अंशदान राशि (जो कि किसान की उम्र के आधार पर होती है) का भुगतान करें।
  • किसान को एक पावती रसीद मिलेगी जिसमें नामांकन संख्या और अन्य विवरण होंगे।

5. PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान राशि

PMKPY योजना के लिए योगदान राशि नामांकन के समय किसान की उम्र पर निर्भर करती है। निम्न तालिका विभिन्न आयु समूहों के लिए योगदान राशि दर्शाती है:

आयु समूह मासिक अंशदान (रु.) त्रैमासिक अंशदान (रु.)

18-30 55 165

30-40 100 300

6. आवश्यक दस्तावेज – PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

किसानों को पीएमकेपीवाई योजना में नामांकन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
  • मोबाइल नंबर (आधार से जुड़ा हुआ)
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज (यदि लागू हो)

7. PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना – FAQ

क्या किसान PMKPY योजना में ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं?

नहीं, पीएमकेपीवाई योजना में नामांकन के लिए किसानों को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या निकटतम कृषि विभाग कार्यालय जाने की आवश्यकता है।

PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में नामांकन के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?

18 से 40 वर्ष के बीच के किसान PMKPY योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं।

क्या किसानों के लिए हर महीने PMKPY योजना में योगदान देना अनिवार्य है?

नहीं, किसान अपनी सुविधा के आधार पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर योगदान देना चुन सकते हैं।

क्या किसान 60 वर्ष की आयु से पहले अपनी अंशदान राशि निकाल सकते हैं?

नहीं, किसान केवल 60 वर्ष की आयु के बाद ही अपनी अंशदान राशि निकाल सकते हैं। किसान की मृत्यु के मामले में, पति/पत्नी पेंशन राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में सरकार का योगदान क्या है?

सरकार किसान के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान रुपये का योगदान देता है। 100 प्रति माह, सरकार भी रुपये का योगदान करती है। 100 प्रति माह।

8. PMKPY – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना – निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल है। यह योजना सस्ती है, नामांकन करना आसान है, और 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। । 18 से 40 वर्ष के बीच के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, वे योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं। पीएमकेपीवाई में नामांकन कराकर किसान अपने और अपने परिवार के लिए वृद्धावस्था में एक सम्मानित जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं।

आप PM Kisan Portal पर जाकर विस्‍तृत सूचना प्राप्‍त कर सकते हैं। 

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