आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाय) – प्रवेश का पात्रता मानदंड
लोकसभा में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाय) के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने आयुष्मान भारत में प्रवेश के पात्रता मानदंड के बारे में विस्तार से समझाया.
पीएमजेएवाय के अंतर्गत पात्रता मानदंड
1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए,
i) स्वतः शामिल घर (शामिल किये जाने के 5 मापदंडों में से किसी को भी पूरा करने के आधार पर):
- बिना आश्रय वाले परिवार
- निराश्रित, भिक्षा पर जीने वाले
- हाथ से कूड़ा बीनने वाले परिवार
- आदिम जनजातीय समूह
- क़ानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
ii) मानक अभाव ग्रस्तता पैरामीटर पर आधारित परिवार:
- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा (डी1)
- 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न हों (डी2)
- 16 से 59 वर्ष के बीच बिना किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ महिला मुखिया वाले परिवार (डी3)
- दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हों(डी4)
- अ.जा/अ.ज.जा परिवार (डी5)
- भूमिहीन परिवार जिनको उनकी आय का बड़ा हिस्सा मैन्युअल कैजुअल लेबर से प्राप्त होता हो (डी7)
2. शहरी क्षेत्रों के लिए, 11 परिभाषित व्यावसायिक श्रेणियां योजना के तहत हकदार हैं
- कूड़ा उठाने वाला
- भिखारी
- घरेलु नौकर
- स्ट्रीट वेंडर/कॉबलर /हौकर / सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
- निर्माण श्रमिक/प्लम्बर/मेसन/मजदूर/पटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और सिर पर बोझ ढोने वाले अन्य कामगार
- स्वीपर/स्वच्छता कायकता / माली
- घरेलु कामगार /कारीगर/हस्तशिल्प कामगार /दर्जी
- परिवहन कर्मचारी/ड्राईवर /कंडक्टर/ड्राईवर और कंडक्टर का हेल्पर/गाडी खींचने वाला/रिक्शा खींचने वाला
- दुकानदार /सहायक /छोटे प्रतिष्ठान में सहायक /सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचर /वेटर
- इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/असेम्बलर/मरम्मत कामगार
- वॉशर-मन /चौकीदार
3. ऐसे परिवार जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम शामिल कराया था परन्तु लक्षित सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों में शामिल नहीं है
******