प्रवासी महिलाओं को भी मिलेगा मातृ वंदना योजना का लाभ

प्रवासी महिलाओं को भी मिलेगा मातृ वंदना योजना का लाभ

पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के उचित खान-पान तथा जच्चा-बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब प्रवासी महिलाओं को भी मिलेगा। इस खबर को और अधिक विस्तार से जानने के लिए जागरण के इस रिपोर्ट को पढ़ें: 
Prime-Minister-Scheme
जागरणजागरण संवाददाता, नोएडा : जिले में गैर राज्यों से आने वाली महिलाओं को भी अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना (पीएमएमवीवाई) योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। सूची में उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अन्य जिले में पहली किस्त प्राप्त कर ली है और अब वह काम के सिलसिले में गौतमबुद्ध नगर में आकर रहने लगी है। योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत एक जनवरी 2017 में की गई थी, तभी से जिले का स्वास्थ्य विभाग इसका क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना में पहली बार गर्भवती होने पर महिला को उचित खान-पान तथा जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए तीन किस्तों में पांच हजार रुपये खर्च दिया जाता है। इसका लाभ पाने के लिए लाभार्थी को विभाग में पंजीकरण कराना होता है। इसमें पहली किस्त 1000, दूसरी किस्त 180 दिन बाद यानि छह महीने के भीतर गर्भवती के टीकाकरण और जांच कराने को 2000 रुपये दिए जाते हैं। तीसरी व अंतिम किस्त प्रसव होने पर बच्चे के टीकाकरण के बाद 2000 रुपये दी जाती है। यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। शासन से प्रतिवर्ष विभाग को लक्ष्य प्राप्त होता है। योजना की नियमित मॉनिटरिग की जाती है। संचालन के लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीम गठित है। 37218 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य योजना के तहत 2020 के लिए शासन से 37 हजार 218 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक योजना के तहत 27 हजार 490 महिलाएं पंजीकरण करा चुकी हैं तथा 21 हजार 414 महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। अब प्रवासी महिलाओं को भी जिले में इस योजना का लाभ मिल सकेगा। भले ही महिला को उसके जिले में पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। लाभार्थी विभाग पहुंचकर पंजीकरण करा सकते हैं।
स्रोत: जागरण

Leave a Comment

सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी