मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना : विस्तृत जानकारी
इस बार के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी। यह योजना समाज की सुरक्षा के नजरिये से लाई गयी योजना है। समाज में कुछ परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का अहम् मकसद है।
इस लेख में आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरे जायेंगे, पंजीकरण कैसे किया जाएगा? यह भी विस्तार से आपको बताया जायेगा।
ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा
ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से प्रारंभ हो गए हैं। इस योजना की अंतिम तिथि की अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
पात्रता की शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 180000 से कम होनी चाहिए।
- 2 हेक्टेयर तक की भूमि के मालिक
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ / मुख्य बिंदु
- योजना के तहत पात्र परिवारों को 6 हजार रूपये की राशि प्रति वर्ष बैंक खाते में भेजी जायेगी।
- इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधामंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।
- पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात् शेष राशि सम्बंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रान्सफर कर दिए जायेंगे।
- योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी।
योजना सम्बन्धी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो कि मुखिया भरेगा।
- आवेदन पत्र सीएससी केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। अन्त्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा रहा है।
- आवेदन पत्रों में परिवार के सदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।
- इस योजना में परिवार के सदस्यों का बीमा भी कराया जाएगा। किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बीमा की राशि 200000 की होगी।
- दुर्घटना बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत आएगी जिसमे लाभार्थी 12 वार्षिक देकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम Rs.330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जाएगा।
आपको ये बता दे कि 27 जनवरी 2020 से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। आप सभी पात्र परिवारों से आग्रह है कि जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
कुछ प्रश्न और उत्तर
आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि की अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इक्षुक पात्र व्यक्तियों को नजदीकी सेंटर में जाकर आवेदन जल्द से जल्द करा लेना चाहिए।
योजना के लाभ के लिए कौन व्यक्ति पात्र होंगे?
हरियाणा का कोई भी स्थाई परिवार जिस की वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से कम हो और जिस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन न हो वह इस योजना के पात्र माने जायेंगे।
परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण कैसे और कहाँ करें?
इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नजदीकी सरल सेंटर अटल सेवा केंद्र अन्त्योदय केंद्र में जाकर संपन्न कराइ जा सकती है।