शादी — विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाएं दिव्यांगजन
उत्तर प्रदेश शासन से संचालित दिव्यांगजन शादी — विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपए, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपए व युवक — युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपये प्रदान किया जाता है।
पात्रता की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सी इन्दुमती ने दिव्यांगजनों से दिव्यांगजन शादी — विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न होेेेे, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण — पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति आनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण — पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र व युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्ट एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय,कक्ष संख्या 17 विकास भवन में जमा कराएं।