प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए अनिवार्य हुआ आधार
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)‘ के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा। इस संबंध में नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ें:
नवभारत टाइम्स : नई दिल्ली
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना ‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)’ के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 8 प्रतिशत का रिटर्न देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का संचालन करती है। वर्ष 2017- 18 और 2018- 19 के आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, ‘इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा।’ यह अधिसूचना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत 23 दिसंबर को जारी की गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा।
खराब बायॉमीट्रिक्स की वजह से यदि आधार के जरिए सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में वित्तीय सेवा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने में मदद के लिए प्रावधान करेगा। इसके अलावा, जिन मामलों में बायॉमीट्रिक या आधार ओटीपी या समय आधारित ओटीपी से सत्यापन संभव नहीं है उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। आधार पर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से इसे सत्यापित किया जा सकता है।
स्रोत: नवभारत टाइम्स