MHA extends Guidelines for Surveillance, Containment and Caution
गृह मंत्रालय ने COVID-19 के लिए निगरानी, कन्टेनमेंट और सावधानी के दिशानिर्देशों को बढ़ा दिया है। यह दिशानिर्देश 31 जनवरी 2021 तक बढाए गए हैं। भले ही कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन विश्व स्तर पर मामलों में वृद्धि हुई है और यूनाइटेड किंगडम (यूके) में वायरस के नए संस्करणों की शुरुआत के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के दिशा-निर्देशों को आगे जारी रखने की आवश्यकता है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के दिशा-निर्देशों को आगे जारी रखने का निर्णय कियाराज्यों/संघ शासित प्रदेशों को रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन कराना होगा तथा सावधानी बरतने के साथ ही सख्त निगरानी करनी होगी
28 DEC 2020
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पूर्व में जारी निगरानी से संबंधित दिशा-निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने के लिए आज एक आदेश जारी कर दिया है।
भले ही कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी और यूनाइटेड किंगडम (यूके) में वायरस के नए संस्करण के सामने आने के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है।
इस क्रम में, नियंत्रण (कंटेनमेंट) क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन; इन क्षेत्रों में सुझाए गए रोकथाम के सख्त उपायों के पालन; कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और सख्ती से अनुपालन; और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का ईमानदारी से पालन जारी रखा गया है।
इस प्रकार 25 नवंबर 2020 को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/एसओपी की निगरानी, रोकथाम और सख्ती से पालन पर केंद्रित दृष्टिकोण को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए जाने की जरूरत है।
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Source: PIB