मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, में 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, में 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार को अपनी बेटियो की शादी के लिए 51 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है. इसके लिए गरीब परिवार को आवेदन करना होता है. कैसे आवेदन करना होता है, इसकी जानकारी नीचे दिया गया है. इस सम्बन्ध में पत्रिका की ये खास रिपोर्ट पढ़ें: 
पत्रिका लखनऊ. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गुरुवार को प्रदेश के सभी जनपदों में लगभग इक्कीस हजार जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। खुद सीएम योगी पीलीभीत में आयोजित समारोह में शामिल हुए। पूरे प्रदेश में हुए इस समारोह के मंडपों में मंत्र और आयातें एक साथ गूंजीं और एक देश एक मंच की तस्वीर साफ देखी गई। एक ही मंच पर हिंदू और मुस्लिम कन्याओं की शादियां हुईं। पूरे प्रदेश में हुए सामूहिक विवाह समारोह की खास बात यह रही कि इस बार मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी इसमें बढ़ — चढ़कर हिस्सा लिया। क्योंकि प​हले इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सामुहिक विवाह योजना में पंजीकरण नहीं कराते थे।
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 
प्रदेश में गरीब — पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने और महिलाओं,लड़कियों की स्थिति को ​बेहतर करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को लड़की की शादी के आर्थिक मदद दी जाती है। जिससे परिवार अपनी बेटी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ाकर सही उम्र में शादी करें।
योजना के लाभ 
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती हैैै। जिसमें पैंतीस हजार रुपये लड़की के खाते में, दस हजार रुपये की विवाह सामग्री और छह हजार रुपये प्रति जोड़े के विवाह आयोजन के लिये दिये जाएंगे। इस योजना के लिए अगर कम से कम 10 आवेदन एक समय में आ जाते है तो सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। सामूहिक विवाह योजना के पंजीकरण लिए ऑफलाइन प्रोसेस है। आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य कोई भी परिवार हो सकता है।
योजना के लिए पात्रता और जरुरी कागजात 
सरकार ने लड़के — लड़की की शादी की उम्र तय कर रखी है। इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और जिससे उसकी शादी हो रही है वह 21 साल का होना चाहिए। अपनी उम्र ​की सही जानकारी देने के लिए आवेदन को अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आवेदन अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तभी उसको योजना का लाभ मिलेगा। शहर और गांव कहीं पर रहने वाला परिवार, जिसकी सालाना आय दो लाख रूपये हो।  वह इस योजना के लिए पात्र है।  योजना के लिए वह भी आवेदन कर सकते हैं, जो पुनर्विवाह कर रहे हैं।  उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह को समर्थन देते हुए ये फैसला लिया।  अगर परिवार में दो से अधिक लड़कियां है तो दो को ही लाभ मिलेगा।

दस्तावेज (Vivah Hetu Anudan UP Online Form)


योजना में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और परिवार कार्ड ये सभी डाक्यूमेंट्स आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Registration) के समय जमा करना अनिवार्य है।  शहर में रहने वालों को इस योजना में आवेदन के लिए शहर प्रबंधक ऑफिस (नगर पालिका या नगर निगम ) में जाकर संपर्क करना होगा।  वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने गाँव की पंचायत, ब्लॉक या जिला प्रबंधक ऑफिस में संपर्क करें।

स्रोत: पत्रिका

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