सर्वक्षमा योजना के तहत 25 हजार रूपये दें और ट्रेक्टर टेलर लोन से मुक्ति पायें

सर्वक्षमा योजना के तहत 25 हजार रूपये दें और ट्रेक्टर टेलर लोन से मुक्ति पायें

बिहार सरकार ने किसानो को एक अच्छी खबर दी है, जो किसान वर्षों से ट्रेक्टर टेलर के लोन-टैक्स से दबे हुए हैं उनके लिए एक अच्छी पहल शुरू हुई है. इसके तहत आपको सर्वक्षमा योजना के तहत 25 हजार रूपये देकर आप ट्रेक्टर-टेलर के टैक्स से मुक्त हो जायेंगे. इस खबर को विस्तार से पढने के लिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्करपरिवहन विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी है। जिले के सैंकड़ों किसान टैक्स के बोझ तले दबे हुए थे। अब उनकी परेशानी खत्म करने के लिए परिवहन विभाग ने अच्छी पहल की है। जिन किसानों का ट्रैक्टर टेलर का वर्षो का टैक्स बकाया है वे सर्वक्षमा योजना के तहत मात्र 25 हजार रुपये जमा कर अपने बकाये से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा वह सर्वक्षमा योजना के तहत माफ कर दी जाएगी। हालांकि सर्वक्षमा योजना की अवधि 90 दिन तक ही मान्य है। उसके उपरांत सर्वक्षमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल सकता है। डीटीओ कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में विभाग ने तत्काल ट्रैक्टर टेलर वाहन मालिकों के लिए राहत प्रदान किया है। जिसके तहत मात्र 25 हजार रुपया देकर ट्रैक्टर टेलर मालिक अपने बकाये टैक्स को एक मुश्त 25 हजार रुपया देकर भुगतान कर सकते है। यह 90 दिनों के अंदर ही सर्वक्षमा योजना का लाभ मिल सकता है। इसमें वैसे भी वाहन मालिक है जो अभी तक अपने ट्रैक्टर टेलर का रजिस्ट्रेशन नही करा पाये है वे भी इसका लाभ ले सकते है। अन्यथा 90 दिन के बाद पुराने नियम के तहत ही जुर्माना राशि ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि उपरोक्त वाहनों पर निलामपत्र वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक या मालवाहन वाहन जो अधिसूचना की निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के कर प्रमादी है को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर बकाया कर के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदण्ड जमा करने पर उस वाहन पर देय अर्थदण्ड जो होगा उसे सर्वक्षमा कर दी जाएगी। उस वाहन को निबंधित एवं विनयित कर दिया जाएगा। साथ ही डीटीओ ने बताया कि विभाग ने सर्वक्षमा के साथ साथ फिटनस प्रमाण पत्र के विलंब फीस में भी भारी राहत दी है। फिटनेस प्रमाणपत्र के समाप्ति के उपरांत अब प्रतिदिन का विलंब शुल्क तय किया गय हैं। पहले यह 50 रुपये प्रतिदिन था। दो पहिया व तीन पहिया के लिए 10 रुपया प्रतिदिन, व्यवसायिक ट्रैक्टर 15 रुपया प्रतिदिन, छोटे चार पहिया वाहन 20 रुपया प्रतिदिन व भारी व्यवसायिक वाहन 30 रुपया प्रतिदिन विलंब शुल्क लगेगा।

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