3000 रुपए की पेंशन स्कीम का 19 लाख किसानों ने उठाया फायदा, आप भी ऐसे करें अप्लाई

3000 रुपए की पेंशन स्कीम का 19 लाख किसानों ने उठाया फायदा, आप भी ऐसे करें अप्लाई

नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना में अब तक करीब 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस पेंशन स्कीम पीएमकेएमवाई के तहत 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। इस संबंध में NEWS 18 हिंदी की ये रिपोर्ट पढ़ें:

NEWS 18 हिंदी नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से किसानों (Farmers) के लिए शुरू की गई पेंशन योजना (Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana) में अब तक करीब 19 लाख किसानों ने रिजस्ट्रेशन कराया है. इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे. अगर फायदा पाने वाले किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी. अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी घर बैठे रिजस्ट्रेशन (How to registration for PMKVY ) करा सकते है. आपको बता दें कि कृषिमंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने एक लिखित जवाब में सदन को बताया कि यह योजना छोटे और सीमान्‍त किसानों को वृद्धावस्‍था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है.

उन्‍होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को साठ वर्ष की आयु का होने पर प्रतिमाह न्‍यूनतम तीन हजार रुपये पेंशन दी जाती है.  कृषिमंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने बताया कि पेंशनभोगी की मृत्‍यु की स्‍थिति में उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में इसकी पचास प्रतिशत राशि दी जाती है. उन्‍होंने बताया कि पेंशन निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करता है.

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन- प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए आप किसान कॉल सेंटर्स नंबर-1800-180-1551 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्र (CSC) और राज्य के नोडल ऑफिसर (पीएम-किसान) का रजिस्ट्रेशन करेंगे.

किसान को केवल आधार कार्ड और बैंक खाते की डिटेल ले जानी होगी. रजिस्ट्रेन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.

पति-पत्नी भी ले सकते हैं पेंशन- इस योजना में पति या पत्नी अलग-अलग भी 3,000 रुपये की पेंशन लेने के हकदार होंगे, लेकिन उन्हें पेंशन कोष में अलग से योगदान करना होगा. 60 साल की आयु पूरी होने से पहले किसान की मौत होने पर पति अथवा पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं. अगर किसान की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 फीसदी यानी 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.

5 साल बाद बाहर आ सकते हैं योजना से- पांच साल के लगातार योगदान के बाद किसान अपनी मर्जी से इस योजना से बाहर भी आ सकते हैं. इस दौरान उन्हें उनकी योगदान राशि को पेंशन कोष प्रबंधक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से बचत बैंक दरों की ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा.

स्रोत: NEWS 18 हिंदी

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