Renewal of Health & Motor (Third Party) Insurance Policy During COVID-19 Lockdown
Ministry of Finance
Central Government issues Notifications allowing Health and Motor (Third Party) insurance policyholders to make premium payments till May 15th which are due for renewal during COVID-19 lockdown
To ensure a continued cover and hassle-free claims payment during the grace period
Posted On: 16 APR 2020 11:23AM by PIB Delhi
With a view to mitigate hardship to the policyholders whose Health and Motor (Third Party) insurance policies are due for renewal during COVID-19 lockdown, the Central Government issued Notifications allowing such policyholders to make premium payments till May 15th. This will ensure a continued cover and hassle-free claims payment during the grace period. The notification says that the policy holders whose health or motor vehicle third party insurance policies fall due for renewal during the period on and from the 25th March, 2020 up to the 3rd May, 2020 and who are unable to make payment of their renewal premium on time in view of the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), are allowed to make such payment for renewal of policies to their insurers on or before the 15th May, 2020 to ensure continuity of the statutory motor vehicle third party insurance cover from the date on which the policy falls due for renewal, so that any valid claim triggered during the grace period can be paid.
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Source : PIB
(Release ID: 1614916)
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की जिनका नवीकरण कोविड-19 लाकडाउन के दौरान नियत है
जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सके
केंद्र सरकार ने वैसे स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों की कठिनाई दूर करने के लिए, जिनकी पालिसियां का नवीकरण कोविड-19 लाकडाउन के दौरान नियत है, 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इससे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक, जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन (थर्ड पार्टी) बीमा पालिसियां 25 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 के दौरान नवीकरण के लिए नियत हैं और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के परिणामस्वरूप, देश में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें 15 मई, 2020 को या उससे पहले अपनी पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इससे उस तिथि से, जो पालिसी के नवीकरण के लिए निर्धारित है, सांविधिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान उत्पन्न किसी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।
स्रोत : PIB
(Release ID: 1614935)