4 मई, 2020 से लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

4 मई, 2020 से लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 04 मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढाने के आदेश के बाद कई प्रकार की भ्रांतियां फ़ैल गयी है कि ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलेंगी इत्यादि. इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमे इस लॉकडाउन के दौरान पालन की जाने वाली गाइडलाइन भी दिया हुआ है. इस खबर को और अधिक विस्तार से पढने के लिए नीचे पढ़ें:
गृह मंत्रालय

4 मई, 2020 से लेकर दो हफ्तों तक के लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

02 MAY 2020
देश में कोविड-19 के हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के उपायों की व्यापक समीक्षा के बादकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल लॉकडाउन की अवधि को 4 मई, 2020 सेलेकर दो सप्ताह तक बढ़ाने का एक आदेश जारी किया।
ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में भ्रांति को दूर करने के लिए (कृपया https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1620095 में वर्णितऑरेंज ज़ोन में स्‍वीकृत गतिविधियों से संबंधित अनुच्‍छेद को देखें) निम्‍नलिखित स्‍पष्‍टीकरण जारी किया गया है :
ऑरेंज ज़ोन मेंपूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा, बसों की इंटर-डिस्ट्रिक्‍ट (अंतर-जिला) और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट (अंत:जिला) आवाजाही निषिद्ध रहेगी।
दो अन्य गतिविधियों की प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:
• टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी।
• केवल स्‍वीकृत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्‍यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी।
ऑरेंज ज़ोन में अन्य सभी गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई है।
हालांकि, राज्य/ संघशासित प्रदेश अपने आकलन और प्राथमिकताओं के आधार परकम संख्‍या में गतिविधियों की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं ।
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स्रोत: PIB

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