स्वयं का घर बनाने में PMAY के तहत सब्सिडी कैसे प्राप्त करें

स्वयं का घर बनाने में PMAY के तहत सब्सिडी कैसे प्राप्त करें

हर इंसान का एक ही सपना होता है कि अपना स्वयं का घर हो. लेकिन इस सपना को पूरा करने में बहुत लम्बा समय लग जाता है. इस लिए आजकल लोग घर खरीद रहे हैं, इसी लिए सरकार PMAY के तहत जो व्यक्ति पहली बार घर खरीद रहे हैं उसके लिए एक सब्सिडी स्कीम “क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम” शुरू की है जिसके तहत व्यक्ति को 2 लाख 60 हजार तक की सब्सिडी प्राप्त होती है. इस खबर को और अधिक विस्तार से पढने के लिए नई दुनिया के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
Prime-Minister-Scheme
नई दुनियाPMAY : स्‍वयं का घर पाना हर इंसान का सपना होता है। लोग इसे लक्ष्‍य बनाकर चलते हैं लेकिन इसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कुछ लोग कम वक्‍त में घर बना लेते हैं। केंद्र व राज्‍य सरकारों द्वारा इसे लेकर समय-समय पर आवासीय योजनाएं चलाई जाती हैं। इनका लाभ लेकर लोग बड़ी संख्‍या में आवास प्राप्‍त भी कर रहे हैं। लेकिन इस क्रम में सबसे अहम व लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे PMAY के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्‍य आकर्षण इससे मिलने वाली सब्सिडी है। योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की राशि 2 लाख 60 हजार रुपए है। इसे हासिल करने की क्‍या प्रक्रिया है, आइये समझते हैं।
यह है योजना का मकसद
केंद्र सरकार ने देशवासियों को स्‍वयं का पक्‍का घर दिलाए जाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन्‍हें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। होम लोन के ब्याज पर कमजोर आय वर्ग के लोग 2.60 लाख रुपये का सीधा लाभ मिलता है। इस केंद्रीय योजना का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग नियम एवं शर्तें हैं।
लोन के फार्म में देना होंगी ये जानकारियां
PMAY का लाभ लेने के लिए आवेदक को NBFC में आवेदन करने की जरूरत होगी। यहां से जो फार्म प्राप्‍त होगा उसमें अपनी डिटेल भरकर भेजना होगी। इन जानकारियों में वार्षिक आय, निवेश, संपत्ति, सह-आवेदक आदि के संबंध में महत्‍वपूर्ण जानकारियां देना होती हैं। आवेदक को अपना आधार नंबर और नाम भी दर्ज करना होगा। उसकी समस्‍त जानकारी सत्‍यापित होने के बाद फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन के फार्म में आवेदक का नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, कॉन्टेक्ट नंबर, परिवार के मुखिया की आयु, धर्म, जाति आदि की जानकारी भरकर देना होती है।
EWS, LIG, MIG के लिए इतनी सालाना आय होना जरूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए EWS कैटेगरी के आवेदकों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिये। LIG श्रेणी के लिए सालाना आय 6 लाख रुपए तक होना चाहिये और MIG एमआईजी वर्ग के लिए यही राशि 12 लाख रुपए वार्षिक होना चाहिये।
इन चार इंकम ग्रुप में मिलती है सब्सिडी
इस योजना में दी जाने वाली सब्सिडी का विभाजन अलग-अलग आय के चार समूहों में किया गया है। इनमें EWS, LIG और MIG शामिल हैं। इनका अर्थ क्रमश: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, लाइट इंकम ग्रुप और मीडियम इंकम ग्रुप है। जो भी आवेदक PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे इन इंकम ग्रुप्‍स की पात्रता पूरी करना जरूरी है।
सब्सिडी के लिए यहां से करें फार्म को Download
प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी प्राप्‍त करने के लिए आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को ‘सिटीजन असेसमेंट’ टैब के अंतर्गत ‘बेनिफिट फॉर अदर 3 कंपोनेंट्स’ पर Click करके Online Access किया जा सकता है।
आवेदक इस तरह अपना नाम चेक करें
PMAY ग्रामीण सूची
  • सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट खोलें।
  • यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहां वह नंबर डालें और Click करें। इसके बाद डिटेल सामने आ जाएगी।
  • अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर जाकर Click करें।
  • सामने नज़र आने वाले फार्म को भरें और इसके बाद सर्च ऑप्‍शन पर Click करें।
  • यदि आपका नाम PMAY-G की सूची में शामिल है तो आपको सारी डिटेल नज़र आएगी।
PMAY शहरी सूची
  • सबसे पहले आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
  • यहां पर आपको बेनेफिशियरी सर्च मेन्यू नज़र आएगा। यहां आप ‘सर्च बाय नेम’ पर क्लिक करें।
  • अपने नाम के शुरुआती 3 अक्षर लिखें और ‘Show’ बटन पर क्लिक करें। यहां आपको PM आवास योजना की पूरी सूची नज़र आएगी।
इन नियम व शर्तों का रखें ध्‍यान
1. यदि आवेदक के नाम पर अथवा उसके किसी भी परिजन के नाम पर अन्‍य कोई अचल पक्‍की प्रापर्टी है तो वह आवेदन के लिए अपात्र होगा। उसके परिजन के नाम पर यदि पूरे देश में कहीं कोई पक्‍का मकान है तो वह इस PMAY के लिए पात्रता नहीं रख सकता। उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
2. यदि आवेदनकर्ता महिला है एवं वह अपने परिवार की मुखिया होने के साथ ही कमाने वाली महिला है तो उसे इस योजना के क्रियान्‍वयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

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