किसानों को बिना प्रीमियम दिए मिलेगा 1 लाख रुपए तक का मुआवजा

 किसानों को बिना प्रीमियम दिए मिलेगा 1 लाख रुपए तक का मुआवजा

गुजरात सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को सूखे, अत्यधिक बारिश, या बेमौसम बारिश या कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसानों का मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए कोई प्रीमियम जमा नही करना पड़ेगा. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए नई दुनिया के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

Mukhya-Mantri-Kisan-Sahay-Yojana

स्रोत : नई दुनिया Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana: गुजरात सरकार ने सोमवार को राज्य के किसानों के लिए नई योजना Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana की घोषणा की। इस स्कीम के तहत सूखे, अत्याधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। इसकी वजह से राज्य के 56 लाख किसान लाभान्वित होंगे, हर किसान को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।

Gujarat के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य के 56 लाख किसानों के लिए सरकार जीरो प्रीमियम पर यह फसल बीमा की सुविधा प्रदान कर रही है।

कितना मिलेगा मुआवजा:

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि इस बार हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की जगह Mukjya Mantri Kisan Sahay Yojana लागू कर रहे हैं, क्योंकि PMFBY के लिए बीमा कंपनियों ने हमसे बहुत ज्यादा प्रीमियम की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जून से नवंबर के बीच बाढ़ या बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की खरीफ की फसल कई बार बर्बाद होती है तो सरकार चार हेक्टेयर की फसल का मुआवजा देगी। 60 प्रतिशत तक के फसल के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपए के हिसाब से और 60 प्रतिशत से ज्यादा के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपए के हिसाब से अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए हर्जाना दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि औसतन 1800 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना पड़ता है, जबकि इस बार बीमा कंपनियों ने हमसे 4500 करोड़ रुपए का प्रीमियम मांगा था। इसके बाद हमने अपनी स्कीम लॉन्च की, इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। उन्हें बिना कोई प्रीमियम दिए 1 लाख तक का फसल बीमा मिलेगा। इस स्कीम में खरीफ फसल को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हुई तो किसान State Disaster Response Fund के तहत भी मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है।

स्रोत : नई दुनिया 

Leave a Comment

सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी