PM Kisan Yojana : 10 हजार रूपये से ज्यादे का पेंशन पाने वाले नहीं माने जाएंगे पात्र
किसानों के आर्थिक मदद करने के उद्येश्य से शुरू किया गया “प्रधानमंत्री किसान योजना” के शर्तों में बहुत सारे बदलाव किया जा रहा है, अब उन किसानों को इस योजना का पात्र नहीं समझा जाएगा जो बीते वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भरा हो या जिसके परिवार में किसी सदस्य को पेंशन के रूप में 10 हजार रूपये से ज्यादा प्राप्त होते हों. इसी प्रकार इस योजना में बहुत बदलाव कर इस योजना को अपडेट किया गया है. इस खबर को विस्तार से पढने के लिए इस रिपोर्ट को पढ़ें:
जनसत्ता: PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत किसानों को 2-2 हजार रूपये की तीन क़िस्त के जरिए ये पैसा ट्रान्सफर किया जाता है। सरकार अब तक 6 क़िस्त जारी कर चुकी है। लाभार्थी किसानों को सरकार सातवीं क़िस्त जारी करने वाली है। कुछ दिनों में यह क़िस्त जारी की जाएगी।
सभी किसानो को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। भूमि सीमा को पूरा करने के बावजूद कुछ श्रेणी के लोग इस नकदी समर्थन के पात्र नहीं माने जाते। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्ते बनाई हैं। इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमे से एक सवाल यह है कि क्या पेंशन पाने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं या नहीं? शर्तों के मुताबिक 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले इसके लिए पात्र नहीं माने जाते।
अगर किसान के परिवार में किसी सदस्य ने बीते वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भरा है तो फिर सम्बंधित परिवार को योजना का हक़दार नहीं माना जा सकता। मुताबिक अगर किसी परिवार में पति या फिर पत्नी टैक्सपेयर है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
शर्तों के मुताबिक लाभ उसे ही मिलेगा जो कि लैंड का ओनरशिप होगा। यानि की अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह योजना के पात्र सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
स्रोत: जनसत्ता