कोरोना संकट में नौकरी गँवाने वालों को सरकार देगी 50 फीसदी सैलरी

कोरोना संकट में नौकरी गँवाने वालों को सरकार देगी 50 फीसदी सैलरी

कोरोना संकट के दौरान बहुत मजदूरों की नौकरी चली गई, जिससे देश में बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी की नौबत आ गई और साथ ही भुखमरी की नौबत आ गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि नौकरी गंवाने वालों को सरकार अटल बीमित कल्याण योजना के तहत मजदूरों को 50 फीसदी सैलरी देगी. 
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News18: नई दिल्ली. सरकार अटल बीमित कल्याण योजना (एबीकेवाई) के लिए कैंपेन शुरू करने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक इसको लेकर प्रतिक्रिया कमजोर रही है. लेकिन, इसे रफ्तार देने के लिए नई योजना बनाई है. इसके लिए सरकार विज्ञापन देगी ताकि इसका लाभ ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके. कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से जुड़े सब्‍सक्राइबरों को राहत मिलेगी. वे एबीकेवाई के तहत अपने वेतन का 50 फीसदी तक बेरोजगारी राहत पाने के लिए दावा कर सकते हैं. उन्‍हें दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी वे इसका फायदा ले सकते हैं. ईएसआईसी इसके लिए अपने 44,000 करोड़ रुपये के फंड का इस्‍तेमाल करेगा.
अब क्या होगा- अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, दिसंबर तक ईएसआईसी मेंबर्स इसका फायदा उठा सकते हैं. बीते महीने ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया गया.
नए सोशल सिक्‍योरिटी कोड कानून के तहत सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह एसआईसी की सेवाओं का दायरा देश के सभी 740 जिलो में बढ़ाएगा. श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आयुष्‍मान भारत स्‍कीम के तहत पंजीकृत अस्‍पतालों और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडरों के साथ गठजोड़ किया गया है.
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं.इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद दो साल तक एक निश्चित आर्थिक मदद दी जाती है. अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इसके पात्र हैं.
अगर किसी गलत व्यवहार, निजी कारण या फिर किसी कानूनी कार्रवाई के चलते बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. ईएसआईसी के डाटा बेस में इंश्योर्ड व्यक्ति का आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए. तभी उसे किसी तरह का फायदा मिल सकेगा.
नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही इस स्कीम के लिए अब आवेदन किया जा सकता है. पहले यह समयसीमा 90 दिनों की थी. आपको इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आपके आवेदन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के बाद आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाएगी.
स्रोत: News18

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