वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट
इस वर्ष के शुरुआत से ही जब से कोरोना महामारी का दौर चला केंद्र सरकार ने कई दिशा-निर्देश जारी किये, इसी स्थिति के मद्देनजर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगा दी. समय-समय पर इस दिशा-निर्देश में बहुत सारे बदलाव किये गए.
इसी प्रकार सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या छोड़ने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में एक क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है.
गृह मंत्रालय
वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में श्रेणीबद्ध छूट
22 OCT 2020
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने फरवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आने और जाने गतिविधि को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे।
सरकार ने अब भारत आने या जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों को अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। इस कारण से, अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों से प्रवेश करने के लिए एक पर्यटक वीजा को छोड़कर, सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं। हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारन्टीन और अन्य स्वास्थ्य / कोविड-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
इस श्रेणीबद्ध छूट के तहत भारत सरकार ने सभी मौजूदा वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा संबंधित भारतीय मिशन / डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने मेडिकल परिचारकों के लिए मेडिकल वीजा सहित आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, इस निर्णय से विदेशी नागरिक विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने में सक्षम हो सकेंगे।
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Source: PIB