kisan Maan Dhan pension Scheme : 60 की उम्र के बाद किसानों को मिलेगा 3 हजार तक की पेंशन जानें कैसे लें लाभ
सरकार किसानों के लिए मानधन योजना की शुरूआत की जिससे इसका फायदा खेती पर आश्रित किसानों को मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर दी जाती है। इस संबंध में पत्रिका की ये रिपोर्ट पढ़ें:
स्रोत: पत्रिका नई दिल्ली। पूरी तरह खेती पर ही निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के मकसद से मोदी सरकार ने किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को पेंशन के तौर पर 3 हजार रुपए महीना या 36 हजार रुपए सालाना पेंशन (Pension For Farmers) दी जाती है। जिन किसानों का खाता पीएम किसान योजना से जुड़ा है तो वे सीधे तौर पर मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पेंशन योजना के लिए अंशदान की राशि सीधे खाते से कट जाती है।
क्या है योजना
देश के छोटे और सीमांत किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से किसान मानधन योजना चलाई जा रही है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के किसान हर महीने 3000 रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। स्कीम का लाभ किसान और उसकी पत्नी को मिलेगा। इस योजना को किसान सम्मान निधि खाताधारकों के लिए नि:शुल्क रखा गया है। किसानों को सालाना इसमें 36000 रुपए मिलते हैं। इसी को 12 किस्तों में बराबर बांटकर दिया जाता है। जिन किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में रजिस्टर्ड है वे सीधे तौर पर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वहीं जो लोग इस योजना से नहीं जुड़े हैं उन्हें मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हर महीने अंशदान करना होगा। एक व्यक्ति को हर महीने कितनी धनराशि जमा करनी है ये अंशधारक के उम्र के आधार पर तय की जाती है।
कौन कर सकता है आवेदन
किसान मानधन पेंशन योजना का लाभ 18 से 40 साल की उम्र के बीच का कोई भी किसान ले सकता है। आवेदक को इसके लिए 55 से 200 रुपए के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होगा। इसमें सरकार की ओर से भी धनराशि जमा की जाएगी। जब आपकी आयु 60 पूरी हो जाएगी तब आपको 3 हजार रुपए महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन होनी चाहिए। इस योजना का लाभ ऐसे लोग नहीं ले सकते हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम और कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) में शामिल हो।
स्रोत: पत्रिका