सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ खोलने का एसओपी (SOP) जारी

 सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ खोलने का एसओपी (SOP) जारी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल और थियेटरों को 100% क्षमता के साथ खोलने का आदेश देते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जरुरी निवारक उपायों का एक SOP जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग थियेटरों के अन्दर स्टालों से खाद्य-सामग्री खरीद सकते हैं. 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सिनेमा हॉल का संचालन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जा सकता है, श्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्म प्रदर्शन के लिए एसओपी जारी किया

31 JAN 2021
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज सिनेमा हॉल और थियेटर में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी निवारक उपायों पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। निर्णय की घोषणा करते हुए मंत्री श्री जावडेकर ने कहा कि अब सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन लोग थिएटरों के अंदर स्टालों से खाद्य-सामग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण लगाए गए प्रतिबंध समाप्त होने के कगार पर हैं।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 40-3 / 2020 डीएम-I (ए) दिनांक 27 जनवरी, 2021 के द्वारा सिनेमा हॉल और थियेटर को खोलने की अनुमति दी है। इसी पृष्ठभूमि में यह एसओपी जारी किया गया है।

Good news for Cinema lovers:

Today, Issued the revised SOP for the film exhibition, 100% occupancy will be allowed in theatres from 1st February, but all @MoHFW_INDIA #COVID19 guidelines will have to be followed.https://t.co/5vfZtAoHXW@MIB_India pic.twitter.com/89qZpSiMhq

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 31, 2021

एसओपी शुरुआत में ही कहता है कि नियंत्रित क्षेत्रों (कांटेंनमेंट जोन) में फिल्म-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, अपने क्षेत्रीय आकलन के आधार पर अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव दे सकते हैं। एसओपी में सिनेमा हॉल के अंदर सौ प्रतिशत बैठने की क्षमता के उपयोग की अनुमति दी गयी है।
एसओपी स्पष्ट करता है कि परिसर के अंदर कोविड से संबंधित सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। सामान्य दिशानिर्देशों में कहा गया है कि श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें फेस मास्क का उपयोग तथा सभागार के बाहर, सामान्य क्षेत्रों और प्रतीक्षा क्षेत्रों में हमेशा एक-दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखना शामिल हैं, थूकना निषिद्ध होगा और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश-द्वार पर की जाएगी और बाहर निकलने के दौरान भीड़ से बचने के लिए कतारबद्ध तरीके से निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल और कई स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में एक शो के ख़त्म होने तथा दूसरे शो के शुरू होने के बीच पर्याप्त समय अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कतारबद्ध तरीके से दर्शकों के प्रवेश व बाहर निकलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भीड़ से बचने के लिए कई स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में शो के समय में पर्याप्त अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 
एसओपी टिकटों, खाद्य और पेय पदार्थ आदि के भुगतान के लिए संपर्क-रहित डिजिटल लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देता है। पर्याप्त संख्या में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाने चाहिए और काउंटर पर पूरे दिन टिकटों की खरीद की व्ययस्था होनी चाहिए। भीड़ से बचने के लिए बिक्री काउंटरों पर अग्रिम बुकिंग की सुविधा होनी चाहिए।
पूरे परिसर की स्वच्छता पर जोर देते हुए, एसओपी में कहा गया है कि पूरा  परिसर, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे हैंडल, रेलिंग, आदि की बार-बार साफ़-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सेनिटाईज किया जाना चाहिए।
एसओपी में कोविड के खिलाफ जन जागरूकता के लिए विशिष्ट उपायों के बारे में बताया गया है। घोषणा, स्टैंड, पोस्टरों आदि के माध्यम से पूरे परिसर में ‘क्या करें’ और ‘क्या ना करें’ का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
विस्तृत एसओपी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
*****
Source: PIB
SOP-for-opening-of-cinema-halls

Leave a Comment

सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी