बिहार सरकार ने जारी किया कोरोना का नया दिशा-निर्देश, शाम 7 तक बंद हो जाएंगी सभी दुकानें

बिहार सरकार ने जारी किया कोरोना का नया दिशा-निर्देश, शाम 7 तक बंद हो जाएंगी सभी दुकानें

देश में बढ़ते कोरोना मामले और बिहार में भी इसकी बढती रफ़्तार को देखते हुए बिहार की नितीश सरकार ने एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इस दिशा-निर्देश के अनुसार सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हो जाएंगी. रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही बैठेंगे.
बिहार सरकार 
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश
ज्ञापांक – जी/आपदा-06-02/2020-2633                                                          पटना, दिनांक 09 अप्रैल, 2021
दिनांक – 09.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराने का निर्णय लिया गया। 
उपर्युक्त सम्बन्ध में एतद द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-
  1. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संसथान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। निम्नलिखित क्रमांक 02 से 12 पर अंकित निर्णयों को 30 अप्रैल, 2021 तक लागू किया जाएगा-
  2. सभी दुकानें/प्रतिष्ठान संध्या 07 बजे तक ही खुलेंगे। उक्त रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों का सञ्चालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:-
  • दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
  • दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफ़ेद वृत्त चिन्हित किये जाएंगे।
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3. रेस्टोरेंट/ ढाबा /भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के  50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस (Take away service) का सञ्चालन अनुमान्य होगा।
4. सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। 
5. सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा।
6. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
7. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा – पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से सम्बन्धित विभागों पर ये शर्त लागू नहीं होंगी।
 8. सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
 9. प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।
10. सार्वजानिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी।
11. अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 
12. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। 
उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धरा 51-60 एवं भा.द.वि. की धरा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Source:{https://state.bihar.gov.in/home/cache/5/10-Apr-21/SHOW_DOCS/Adobe%20Scan%2009%20Apr%202021%20(1).pdf}
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