LTC Cash Voucher Scheme – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, LTC Cash Voucher Scheme के सेटलमेंट की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है

LTC Cash Voucher Scheme – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर है। इस योजना के तहत बिल क्लेम करने / सेटलमेंट की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक ही थी। जिससे मार्च के अंतिम दिनों में खरीदारी करने वालों को बिल जमा करने और उसके सेटलमेंट में कार्यालयों को भी दिक्कत आ रही थी। इसलिए सरकार ने अब केंद्रीय कर्मियों के लिए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम डेट बढ़ा दी है। हालांकि यह फायदा वे तभी उठा सकेंगे जब क्लेम के लिए की जाने वाली खरीदारी पिछले महीने के अंतिम यानी 31 मार्च 2021 तक हो गई हो।

31 मार्च 2021 को जारी अपने कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2021 को अंतिम समय में खरीदारी के लिए क्लेम/बिल सबमिट में व्यावहारिक समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। किसी ने 31 मार्च को देर रात में खरीदारी की हो तो उसके लिए उसी दिन क्लेम/बिल सबमिट करना बहुत प्रायोगिक तौर पर सम्भव नहीं था, चाहे वह ऑनलाइन खरीदारी ही क्यों न हो, इसलिए यह विस्तार दिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 अप्रैल के बाद डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

क्‍या है LTC Cash Voucher स्कीम

कोरोना महामारी के कारण उत्‍पन्‍न परिस्थिति को ध्‍यान में रखकर सरकार ने पिछले साल अक्टूबर 2020 में स्पेशल LTC कैश स्कीम लागू किया था। इसके तहत एलटीसी के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर का एलान किया गया। इसे प्राप्‍त करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। उसके अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए एलटीसी के deemed fare (जिसका निर्धारण सरकार ने पे लेवल के आधार पर किया है) के कम से कम तीन गुना राशि की खरीदारी करनी होगी अथवा सेवा का भुगतान करना होगा। इसके तहत केवल उन वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर खर्च करना है जिसके लिए न्‍यूनतम 12% GST का भुगतान किया जा सके। यदि लीव इनकैशमेंट यानी अवकाश नकदीकरण का भी क्लेम किया जाता है तो इसके लिए उसके बराबर ही रकम खर्च करना था। यह खर्च कर्मचारी को 31 मार्च 2021 के पहले ही यानी इसी वित्त वर्ष में करना था।

क्लेम के लिए GST इनवॉयस एवं डिजिटल पेमेंट प्रमुख शर्त

इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी को 12 फीसदी या उससे ज्यादा ऊपर GST के वस्तु या सेवा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है।  इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों को पेमेंट डिजिटल मोड से ही करना था। जिन लोगों ने अभी तक योजना के तहत क्लेम/बिल सबमिट नहीं किया है, अब वे 30 अप्रैल तक क्लेम करने के लिए जीएसटी इनवॉयस दे सकते हैं।

व्‍यय विभाग, वित्‍त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस सम्‍बंध में जारी आदेश की प्रति प्राप्‍त करने के लिए निम्‍नलिखित लिंक पर क्लिक करें अथवा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं-

Download OM

pm-yojana

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